निरीक्षक ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक मिठाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर सूचना-पटल पर संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जिसमें यहां मिठाई की तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं है। मिठाई विक्रय करते समय कोई सर्विस / पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। मिठाई की शुद्धता तौल एवं क्वालिटी के विषय में आश्वस्त होने पर ही मिठाई की कीमत अदा करें। इन बिन्दुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से हो।
नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान) विभाग शिवपुरी द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जांच अभियान के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में जिले के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत 87 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिनमें से 71 प्रकरणों का निराकरण कर विभागीय राजीनामा राजस्व वसूला गया है, जबकि 16 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।
दीपावली पर्व के दौरान और उसके बाद भी यह निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिठाई विक्रेता एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।