कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने होटल संचालकों को शासन के निर्देशों की जानकारी दी और निर्देशित किया है कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को होटल में ना रुकने दिया जाए। रिसेप्शन और एग्जिट प्वाइंट पर कमरे 24 घंटे सतत रूप से संचालित रहे। होटल में रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति से फार्म भरवाना अनिवार्य है। यदि कोई पाकिस्तान या बांग्लादेशी नागरिक ठहरते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना देना है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आने पर यदि संदिग्ध नजर आता है तो उसकी सूचना देना है। सूचना कंट्रोल रूम के नंबर पर 7049101055 या संबंधित थाने में दे सकते हैं। कैमरा का स्टोरेज में कम से कम 15 दिन की सूचना रखना अनिवार्य रहेगा। कैमरा रिकॉर्डिंग को ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को ही रखा जाए। बैठक में होटल, लॉज और रिसॉर्ट संचालक के साथ ही तहसीलदार, थाना प्रभारी उपस्थित रहे।