
शहर शिवपुरी में विगत दिनों हुई नावालिग बालिकाओं पर छेडखानी की घटना दिनांक 09.02.25 को ग्वालियर वायपास पर संध्या ग्रीन व्यू के सामने पैट्रोल पंप के पास तीन व्यक्तियों द्वारा एक नावालिग बालिका के साथ छेडखानी की एवं उसके चाचा द्वारा समझाने पर उसके साथ गाली गलोच एवं मारपीट कर भाग गये । फरियादिया द्वारा थाने अपराध क्रमांक 89/25 धारा 75, 78, 296, 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 11 (ⅰ), 11 (iv) / 12 एक्ट कायम किया गया एवं दिनांक 10.02.25 को विवेकानंद कालोनी शिवपुरी में एक व्यक्ति एक नावालिग बालिका के साथ छेडखानी कर भाग गया । फरियादिया द्वारा थाने अपराध कमांक 92/25 धारा 75 बीएनएस एवं 9 (m)/10 एक्ट कायम किया गया था । घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड द्वारा आरोपीगणों को गिर. करने हेतु आदेशित किया गया था । जो अति. पुलिस अधीक्षक संजय मूले एवं एसडीओपी शिवपुरी संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड द्वारा आरोपीगणों की शीघ्र गिर. हेतु विशेष टीम गठित की गई जो टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये आरोपीगणों का पता कर उनकी लोकेशन पर शक्तिपुरम खुडा की प्राप्त कर टीम रवाना हुई जो आरोपीगण असामाजिक प्रवृत्ति के होने से वहां पर भी आसपास के लोगों से गाली गलोच कर शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे जो पुलिस द्वारा मौके पर ही आरोपी 1. तोहित खांन पुत्र राजू खांन उम्र 19 साल निवासी इन्द्रा कालोनी, 2. इरफान उर्फ फैजान खांन पुत्र सिराज खांन उम्र 19 साल निवासी इन्द्रा कालोनी शिवपुरी, 3. राजा शाक्य पुत्र बल्लू शाक्य उम्र 19 साल निवासी कमलागंज शिवपुरी एव आरोपी दिलशाद उर्फ राजा पुत्र बाबू खांन उम्र 24 साल निवासी हाउसिंग वोर्ड कालोनी के सामने शंकरपुर झींगुरा शिवपुरी को बांकडे हनुमान मंदिर से गिर. किया गया जिसमें आरोपी तौहिद खांन, इरफान खांन, राजा शाक्य के खिलाफ कमशः इस्त.क. 10,11,12/25 धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिर. किया गया जो अपराध की गंभीरता एवं अपराधियों के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुये आरोपीगण को तत्समय पर जेल भेजा गया था एवं आरोपी दिलशाद खांन को न्यायालय प्रस्तुत किया गया था न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
उक्त घटनाओं की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (2) में कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की गई थी जिसमें दिनांक 09.05.25 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आरोपीगणों को तीन-तीन माह के लिये जेल निरूद्ध करने हेतु एनएसए आदेश पारित किया गया था जो आज दिनांक 13.05.25 को कलेक्टर के आदेश के पालन में थाना कोतवाली के द्वारा उक्तं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध किया गया ।
सराहनीय भूमिकाः. उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली कृपाल सिंह राठौड, उनि. रामेन्द्र सिंह चौहान, उनि. सुमित शर्मा, प्रआर० 341 अंजीत तिवारी, प्रआर. 722 राजवीर सिंह, आर. 767 अजीत राजावत, आर. 528 महेन्द्र सिंह तोमर, आर. 676 कुलदीप चतुर्वेदी, आर. 978 टिंकू सिंह, आर. 329 हेमराज, आर. 923 लोकेन्द्र किरार की विशेष भूमिका रही ।