फरियादी उम्र 35 साल नि. राई रोड कोलारस ने दिनांक 22.04.2025 को अपनी नबालिक लडकी गुम होने की एफआईआर दर्ज करबाई थी जिस पर से थाना कोलारस पर अपराध क्रमांकः- 131/2025 धाराः- 137(2) बीएनएस का कायम कर विवेनचा में लिया गया था दौराने विवेचना नाबालिक लडकी को दस्तयाव कर कथन लिया गया जिसमें उसने बताया कि मुझे केवल राजगीर गिरि बाबा जिसका मेरे घर आना जाना था एवं मेरी माँ के मायके का रहने वाला था जिसने अपने साथ ले जाकर संतोष लोधी नि. शंकरपुर के घर छोडा आया था सतीश लोधी मुझे खरगुवा गावं ले गया वहां मेरी मांग भरकर शादी की मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद प्रकरण में धारा 87,64(1) बीएनएस ¾ पॉक्सो एक्ट की इजाफा की गई एवं माननीय न्यायालय मेंधारा 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत कथन कराए गये विवेचना के दौरान आरोपी सतीश लोधी पुत्र अतर सिह लोधी उम्र 21 साल नि. भडौरा शंकरपुर थाना मायापुर जिला शिवपुरी, एवं बाबा केवल राजगीर गिरि पुत्र राजगीर उम्र 57 साल नि. शिवरामपुर थाना नई सराय जिला अशोक नगर के द्वारा अपराध घटित करना पाया जाने पर उक्त आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया । जेआर पर माननीय न्यायालय पेश किया ।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी.रवि चौहान थाना प्रभारी कोलारस , उनि. सावित्री लकडा, सउनि गुनेश्वर पेकरा प्रआर. डैनी कुमार प्र.आर. मुकेश इंदौरिया आर. सौरभ पचौरी आर. राहुल परिहार आर. देशराज एवं आर. दामोदर परिहार सायबर सैल शिवपुरी की विशेष भूमिका रही है ।