दिनांक 04.08.25 को फरियादिया कामता बाई पत्नी धनीराम परिहार उम्र 50 साल निवासी ग्राम नंदना ने हमराह अपने पति धनीराम के उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट किया कि गांव का कल्ली उर्फ अभिषेक खांन व सोनू खांन लाठी डन्डा लेकर आये जो हमें मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देकर बोले के तुम्हारा लङका जितेन्द्र मेरे भाई की लडकी को भगाकर ले गया है। तभी केपी चौहान और टट्टू चौहान ट्रेक्टर ट्रोली लेकर आ गये और सभी ने हमारी मारपीट कर दुकान में जबरदस्ती अंदर घुसकर दुकान में तोडफोड कर दुकान में रखा सामान नष्ट कर दिया एवं दुकान में रखे गेंहू के सफेद रंग के प्लास्टिक के 09 कट्टे एवं दुकान में रखा मेहरुन रंग का वर्लपूल कंपनी का फ्रिज सिंगल डोर कुल कीमती 30,000 रु. का जवरदस्ती लूटकर टैक्टर ट्राली में रखकर ले गये। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना भौंती पर आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 252/2025 धारा 296,309(6), 324(4) बी.एन.एस., 11/13 एम.पी.डी.पी.के.एक्ट, 3(1) द, ध, 3 (2) Vक एससी/एसटी एक्ट का कायम कर आरोपीगणो की तलाश शुरु कर दी। प्रकरण की विवेचना के दौरान धारा 310 (2) बीएनएस की इजाफा की गयी। डैकती का अपराध गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले द्वारा आरोपीगण को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये बाद एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में टीम घटित कर निरी० मनोज राजपूत थाना प्रभारी भौती व पुलिस फोर्स द्वारा आरोपी कल्ली उर्फ अभिषेक खांन पुत्र हुकुम खान उम्र 30 साल नि० ग्राम नंदना थाना भौती जिला शिवपुरी को गिरफ्तार कर लूटा गया माल मशरुका जप्त किया गया तथा आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया।
सराहनीय कार्यवाहीः- प्रशान्त शर्मा एसडीओपी महोदय पिछोर, निरीक्षक मनोज सिंह राजपूत, उनि कुसुम गोयल चौकी प्रभारी खोङ, प्र0आर0 234 प्रहलाद सिंह यादव, आर0 578 ब्रजेश राणा, आर0 510 रोहित उपाध्याय, आर० 109 रविकांत शर्मा, आर0 358 दुर्गाविजय रावत की अहम भूमिका रही।
सहयोगी जनता - सक्रिय पुलिस - सुरक्षित समाज।