राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सलाह पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय विजयपुर, गुना के संयुक्त तत्वाधान में प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में आज शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में पर्यावरण जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में आयोग द्वारा यह संदेश दिया गया कि स्वच्छ, स्वस्थ एवं क्रियाशील पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी मानव अधिकार है। हर नागरिक को स्वच्छ हवा एवं प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध होना चाहिए। आयोग ने प्रदूषण फैलाने वालों एवं पर्यावरणीय कानून का उल्लंघन करने वालों को शीघ्र एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया तथा जनसामान्य को पर्यावरणीय नियमों की जानकारी देने की आवश्यकता बताई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रंजना चतुर्वेदी ने पर्यावरण संरक्षण कानून, पीओपी मूर्तियों के विसर्जन संबंधी गाइडलाइन तथा मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में प्राकृतिक रंगों और मिट्टी का उपयोग करें। यह आमजन के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने मूर्तिकारों से कहा कि पर्यावरण के प्रति उदार बनें, तभी बप्पा आपका उद्धार करेंगे। हमें केमिकल से बनी चीजों को रोकना है, यह चीजें जल में मिलकर जीव-जंतुओं के साथ-साथ मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाती है।
एडीएम दिनेश शुक्ला ने अनुशासन, स्वच्छता एवं भारतीय परंपरागत संस्कारों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के के.बी. शर्मा ने कहा कि प्रकृति का दोहन न कर केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। उन्होंने ई-वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी।
नगर पालिका के अधिकारियों ने सामग्री के पृथक एकत्रीकरण की कार्यवाही पर जानकारी दी। यातायात प्रभारी ने पॉलिथीन एवं वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। अधिवक्ता अभिनव जैन ने नगर प्रशासन को विसर्जन उपरांत सामग्री के उचित निपटान हेतु सुझाव दिए।
इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी एवं यातायात थाना प्रभारी तथा पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से श्री कृष्ण बल्लभ शर्मा, नगर पालिका शिवपुरी से अधिकारीगण, आलोक श्रीवास्तव चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं समस्त LADCS स्टाफ, पैरा लीगल वालंटियर, मूर्तिकार एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृष्ण बल्लभ शर्मा द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन मुख्य विधिक सहायता प्रभारी ने किया।
कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम, चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016, प्लास्टिक एवं संकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।