शिवपुरी । प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित गरैठा ने एक टाईपशुदा आवेदन पत्र रेवई शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता इमरतलाल पाल एवं सहायक विक्रेता दातार सिंह यादव, रविन्द्र लोधी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करने के उल्लेख होने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्र. 425/24 धारा 3/7 ईसी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना आरोपीगणो के विरूध धारा 316 (5) बीएनएस की इजाफा की गयी। एवं आरोपी रविन्द्र पुत्र शंकर लोधी निवासी ग्राम मादौनकलां की गिरफ्तारी हेतू भरसक प्रयास किये गये जिसके फरारी पंचनामा तैयार किये गये एवं आरोपी की चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई एवं पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी द्वारा दिनांक 12.11.24 को आरोपी रविन्द्र लोधी की गिरफ्तारी पर 2000/- रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी एंव माननीय न्यायालय से स्थाई वारंट जारी कराया गया था।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले के निर्देशन में एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी पिछोर द्वारा टीम गठित की गई आज दिनांक 04.03.25 को आरोपी रविन्द्र पुत्र शंकर सिंह लोधी निवासी मादौनकला को गिरफ्तार किया गया बाद आरोपी से पूछताछ हेतु एक दिन के पीआर पर लिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह मावई, उप निरीक्षक बीएल दोहरे, सउनि जहान सिंह, सउनि अरविन्द्र सगर, सउनि दीन दयाल शर्मा, आर. रामनाथ रावत, आर. राघवेन्द्र पाल, आर. रवि कौर, आर. प्रदीप कौरव की सराहनीय भूमिका रही ।