इसी क्रम में आज बुधवार को तहसील पिछोर में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह एवं थाना पिछोर के प्रधान आरक्षक दिलीप राजावत की संयुक्त टीम ने वाहन क्रमांक मप्र 33g0322 की जांच की। जांच के दौरान वाहन में हाथ से सिली हुई 20 बोरियों में कुल 9 क्विंटल चावल लोड पाया गया, जो बिना वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक कमलेश गुप्ता द्वारा चावल को निजी उपयोग का बताया गया, किंतु वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
जांच में संदेहास्पद पाए गए चावल को संस्था प्रबंधक पंकज गुप्ता की उपस्थिति में उचित मूल्य दुकान क्रमांक 0507049 के विक्रेता बीरेन्द्र चौधरी की सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही पिकअप वाहन को जब्त कर थाना पिछोर की अभिरक्षा में सौंपा गया। संबंधित वाहन चालक कमलेश गुप्ता पुत्र स्व. कालूराम गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।