मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.25 को फरियादिया द्वारा अपनी नाबालिग लडकी के लापता होने के संबंध में चौकी खोड पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी एवं ग्राम बम्हारी थाना करैरा के गोलू पाल पर शक जाहिर किया था जिस पर से थाना भौती पर अप.क्र.56/25 धारा 137(2) BNS का कायम कर विवेचना में लिया गया । पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले द्वारा अपहृता को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में व निरी. मनोज राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर नाबालिग अपहृता की लगातार तलाश की गई । आज दिनांक 09.06.25 को मुखबिर की सूचना पर से नाबालिग अपहृता को करैरा बस स्टेण्ड से दस्तयाब कर कथन लिये गये जिसने अपने कथन में बताया कि गोलू पाल मुझे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया एवं मेरे साथ बलात्कार किया जिससे प्रकरण मे धारा 64,64(2),(m) बीएनएस ,5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट इजाफा की गई बाद आरोपी गोलू पाल पुत्र किशनलाल पाल उम्र 21 साल नि.बम्हारी थाना करैरा जिला शिवपुरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
सराहनीय कार्यवाहीः- थाना प्रभारी निरी. मनोज राजपूत ,चौकी प्रभारी उनि.कुसुम गोयल, सउनि.सरदारसिंह ,सउनि.आनंद सुनेरी ,सउनि.मुनेन्द्र भदौरिया,आर.935 संजय धाकड,आर.109 रविकांत शर्मा,से.34 निकिल जाटव की अहम भूमिका रही ।