पत्नी और मासूम बेटी की नृशंस हत्या पर न्याय की जीत दरिंदे पति को दोहरा आजीवन कारावास, उप निरीक्षक चेतन शर्मा की सूझबूझ से खुला था पूरा मामला

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करैरा (जिला शिवपुरी): पांच साल पहले करैरा थाना क्षेत्र में हुई दिल दहला देने वाली घटना में अब न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है ग्राम टोकनपुर निवासी कैलाश जाटव को अपनी पत्नी और 1 साल की मासूम बेटी की निर्मम हत्या के आरोप में करैरा की अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका आध्या ने दोहरा आजीवन सश्रम कारावास सुनाया है


यह वारदात 9 मई 2020 को घटित हुई थी पत्नी भारती जाटव ने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत करैरा थाने में दर्ज कराई थी करैरा पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद आरोपी कैलाश जाटव, पत्नी और बेटी को खेत के बहाने ले गया, और वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर समूह डेम में ले जाकर पत्नी को नहाने के बहाने पानी में उतारा मौका देखकर उसे डुबो दिया और हत्या के सबूत छुपाने के लिए आधी साड़ी से 40 किलो वजनी पत्थर बांधकर शव को डेम में डुबो दिया


इस क्रूरता की हद तब पार हुई जब पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अपनी 1 साल की मासूम बेटी को भी डेम में फेंककर मार डाला महिला का शव 14 मई को और बच्ची का शव 21 मई को मछुआरों की मदद से बरामद किया गया


इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का श्रेय करैरा थाने के उपनिरीक्षक चेतन शर्मा को जाता है, जिन्होंने बिना किसी चूक के बारीकी से जांच की, साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर करैरा न्यायालय के समक्ष पेश किया उनकी निष्ठा, सतर्कता और मेहनत के चलते यह बेहद संवेदनशील मामला कोर्ट तक पहुंचा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी


उप निरीक्षक चेतन शर्मा की कार्यशैली पुलिस विभाग के लिए प्रेरणास्त्रोत है, जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया और समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत किया.!!!!

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