सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले, शिवपुरी आबकारी ने 36(B) के प्रकरण क़ायम किए

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 शिवपुरी जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान पर रोकथाम हेतु कलेक्टर शिवपुरी रवीन्‍द्र चौधरी द्वारा सतत् कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध संजय कुमार गुप्‍ता, जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में  आबकारी वृत्त प्रभारी राहुल गुप्ता द्वारा अपनी टीम के साथ दिनाँक  06-04-2025 को दबिश दे कर, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले युवकों पर शिवपुरी आबकारी ने म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915  के तहत 36(B) के 04 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गए।

उक्त कार्यवाही में आबकारी वृत्त प्रभारी शिवपुरी, आरक्षकों, मुख्य आरक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा

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