चरित्र शंका पर अपनी पत्नि की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदण्ड

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जघन्य सनसनीखेज से चिन्हित प्रकरण में माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा अभियुक्त छोटू ऊर्फ धर्मसिंह पुत्र महेश आदिवासी उम्र 27 वर्ष निवासी नेनसराय पुरानी शिवपुरी, जिला शिवपुरी को प्रकरण क्रमांक 177/2023 एस.टी. अपराध क्रमांक 11/2023 में अपराध अंतर्गत् धारा 302, 201 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


घटना का संक्षिप्त विवरणः अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.04.2023 को फरियादी रमेश पुत्र रतनू आदिवासी उम्र 60 वर्ष निवासी शिकारीपुरा ग्राम गोपालपुर ने मय अपने लड़के हीरा आदिवासी के उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की कि आज दिनांक 11.04.2023 के रात्रि करीब 03:00 बजे की बात है कि मेरा दामाद छोटू ऊर्फ धर्मसिंह आदिवासी और मेरी लडकी कलावती आदिवासी कमरे की छत के ऊपर सो रहे थे तभी मेरी लडकी कलावती की चिल्लाने की आवाज आई तो मैं और मेरा लडका हीरा दौडकर छत पर गये तो मेरी लड़की ने बताया कि मेरे गले में छोटू ने कुल्हाड़ी से मार दिया है और छत से कूदकर नीचे भाग गया है। फिर मैं और मेरा लड़का, मेरी लडकी कलावती को नीचे लेकर आये तब तक उसकी सांस चल रही थी जब में चिल्लाया तो मेरा बड़ा दामाद जयवीर आदिवासी और मोहल्ला वाले आ गये थे तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना पर से मर्ग क्रमांक 02/23 धारा 174 जा. फौ. का कायम कर अपराध क्रमांक 11/13 धारा 302,201 भादवि का कायम कर तत्कालीन थाना प्रभारी कुसुम गायेल द्वारा विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत जुटाये गये साक्ष्य के आधार पर छोटू ऊर्फ धर्मसिंह आदिवासी को आरोपी बनाया गया एवं अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


माननीय न्यायालय में शासन की ओर से शिवकांत कुलश्रेष्ठ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त छोटू ऊर्फ धर्मसिंह आदिवासी को आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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