मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्तगण 1. दुर्जन मोगिया (पारदी) पुत्र सूरज 2. शिवराज मोगिया (पारदी) पुत्र कैलाश मोगिया 3. अजय मोगिया (पारदी) पुत्र रघु मोगिया निवासीगण सेंवडा थाना सुभाषपुरा थाना सुमाषपुरा के अपराध कাক 17/2023 अंतर्गत धारा 420, 120 बी भादवि के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है (यह संदेश है कि उसने किया है) और उन पर जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट यह कह कर लौटा दिया गया है कि अभियुक्तगण मिल नहीं रहे हैं। मुझे समाधानप्रय रूप से यह दर्शित कर दिया गया है कि अभियुक्तगण 1. दुर्जन मोगिया (पारदी) पुत्र सूरज 2. शिवराज मोगिया (पारदी) पुत्र कैलाश मोगिया 3. अजय मोगिया (पारदी) पुत्र रघू मोगिया निवासीगण सेंवडा थाना सुभाषपुरा फरार हो गये हैं। (या उक्त वारंट की तामीली से बचने के लिये अपने को बचा रहे हैं)
इसलिये उद्घोषणा की जाती है कि थाना सुभाषपुरा के अपराध क्रमांक 17/2023 अंतर्गत धारा 420, 120 बी भादवि के अभियुक्तगण 1. दुर्जन मोगिया (पारदी) पुत्र सूरज 2. शिवराज मोगिया (पारदी) पुत्र कैलाश मोगिया 3. अजय मोगिया (पारदी) पुत्र रघु मोगिया निवासीगण सेंवडा थाना सुभाषपुरा से अपेक्षा की जाती है कि इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उत्तम परिवादी का उत्तर देने के लिये न्यायालय श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी में दिनांक 06:01 2025 करे हाजिर हों।