शिवपुरी। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमनसिंह राठौड के द्वारा जिले मे अवैध मादक पदार्थ एवं शराब की रोकथाम आदेशित किया गया एवं जीरो टोलरेंस के निर्देश दिये थे उक्त आदेश के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे,एवं एस.डी.ओ.पी.महोदय अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 20.09.2024 को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खनियांधाना पिछोर रोड पर एक व्यक्ति दो प्लास्टि की केन जिसमे हाथ भट्टी की शराब भरी हुई है को बेचने की फिराक मे खडा हुआ है तब हमराही फोर्स के मुखविर के बताये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति दो कैनो के पास बैठा दिखा जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराही फोर्स .व साक्षी की मदद से घेरकर पकड़ा और उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रमोद पाल पुत्र सीताराम पाल उम्र 28 साल निवासी ग्राम दबियाकलां थाना पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र. का होना बताया जिसके पास मे रखी दो प्लास्टिक कैनो के बारे मे पूछा तो उसने दोनो कैनो को स्वंय की होना बताया दोनो कैनो के ढक्कन को खोलकर एवं सूघकर देखा तो दोनो कैनो मे हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीब 30-30 लीटर कुल 60 लीटर कीमती 12,000 रुपये की होना पाई गई उक्त शराब के रखने व बेचने के सम्बंध मे बैध लाइसैंस चाहा गया तो लाइसैंस ना होना बताया आरोपी प्रमोद पाल का यह कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से मौके पर उक्त शराव को विधिवत जप्त किया गया बाद आरोपी प्रमोद पाल को मौके गिरफ्तार किया गया ,आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 335/2024 धारा 34(2) आवकारी एक्ट का पंजीवद्ध कर अरोपी को माननीय न्यायालय खनियांधाना में पेश किया गया है । माननीय न्यायालय के आदेश से आरोपी को उपजेल पिछोर मे जेआर पर दाखिल कराया गया है ।
इस कार्यवाही में निरीक्षक सुरेश शर्मा, रामसिंह , नीतूसिह , नरेंद्र सिंह पाल ,वलराम, रवि वाथम, आर. अरविंद कौरव की विशेष भूमिका रही।
शिवपुरी जिला ब्यूरो चीफ मोनिस कोड़े के साथ युसूफ खान की रिपोर्ट