यह कि उक्त घटना का प्रकरण पुलिस थाना बैराड़ में पुत्र की अप्राकृतिक मृत्यु संख्या 0021 दिनांक 24.05.2025 को धारा 194 बीन.एन.एस. एस. के तहत दर्ज किया गया जहां पर प्रार्थी व परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस को बताया गया कि हमें श्रीराम पेट्रोल पंप बैराड जिला शिवपुरी पर कार्य करने वाले 4 सदस्यों एवं बस के कण्डक्टर साहब सिंह उर्फ साबू सेन पुत्र बृजमोहन सेन पर संदेह हैं कि उक्त लोगों ने ही मेरे पुत्र की मारपीट कर उसकी हत्या की हैं लेकिन आज दिनांक तक कोई जांच नही हुई है और न ही उक्त लोगों से कडाई से पूछताछ की गई हैं।
यह कि उक्त पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले 4 सदस्यों पुत्र के साथ बस पर कण्डक्टरी करने वाले साहबसिंह से पूछने पर हमारे से गाली गलोच कर अभद्र व्यवहार किया और आगे कार्यवाही न करने की व जांन से मारने की धमकी दी रही हैं और सुमित व परिवार के सदस्यों पुलिस थाना बैराड़ के कई बार चक्कर लगा चुके है लेकिन पुलिस द्वारा कोई संतोजनक जबाव नही दे रही है और न ही आरोपी का पता लगा रही हैं।
यह कि, इस प्रकार सुमित की हत्या हो जाने से परिवार के सदस्य काफी परेशान बने हुए हैं, इसलिए उक्त लोगों से कढाई से पूछताछ की जाकर इनके विरूद्ध हत्या का प्रकरण कायम किया जावे एवं हमारी जानमाल की रक्षा किया जाना आवश्यक हैं। इस आवेदन पत्र के साथ मृत अवस्था में लडके के फोटो संलग्न हैं जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि पुत्र की हत्या कर उसको फांसी के फंदे से टांगा गया हैं उक्त पेटोल पंप के परिसर में जहां बस खडी हई थी तो वहां सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी।