बड्स एक्ट के तहत सरकार कार्यवाही कर,समाचारपत्रों आदि से खंडन प्रकाशित कराए - एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने भारत सरकार के ही कानून अवीनियमित नीझेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 ( B U D S Act 2019 ) के अध्याय 8 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की भारत सरकार व राज्य सरकारों से मांग करी है, आज सहारा इंडिया व अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा कई करोड़ रूपए की वेईमानी, ठगी व धोखाधड़ी कर, गरीब निवेशकों को उनकी जमा राशि नही लौटाई जा रही है
आज देशभर में लगभग 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित गरीब निवेशक है / जिनमें लगभग 13 करोड़ सहारा इन्डिया , लगभग 6 करोड़ पी ए सी एल इन्डिया के व अन्य चिट फंड कंपनियों के निवेशक है, परेशान निवेशकों के परिवार जन को मिला दें तो आधी से अधिक आबादी आज चिट फंड कंपनियों के कारण दुःखी व परेशान है /गरीब जमाकर्ता वेवश ओर लाचार है / उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है/ अब केवल कानून का ही सहारा है /