शिवपुरी : श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री संजीव मुले के निर्देशन में एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय पिछोर श्री प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पशु क्रूरता संबंधी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशो के पालन में थाना पिछोर पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना पर चंदेरी तरफ से आ रहे एक ट्रक को नया चौराहा पर चैकिंग के दौरान एक सफेद रंग की आयशर ट्रक क्र. RJ11 GC 4235 चंदेरी तरफ से आया जिसे रोककर चैक किया तो उसमें दो व्यक्ति बैठे हुये पाये गये उक्त दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम वसीम पुत्र गफ्फार खान उम्र 26 साल निवासी ग्राम भीला थाना मुड़वास जिला विदिशा व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नसीम शाह पुत्र अकबर शाह उम्र 24 साल निवासी करमेडी थाना शमसाबाद जिला विदिशा का होना बताया, उक्त वाहन को चैक करने पर छोटी बड़ी कुल 34 नग भैंसे ठूंस ठूंस कर निर्दयता पूर्वक भरे हुये पाये गये, चालक से पशुओं को लाने ले जाने की अनुमति एवं लायसेंस चाहने पर उसने अपने पास कोई अनुमति व लायसेंस नहीं होना बताया एवं बताया कि उक्त भैंसे भोपाल से धौलपुर राजस्थान कटवाने को लेकर जा रहे हैं, आरोपीगण का यह कृत्य धारा 6,6क, 7,10,11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 के तहत एवं 11घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से मौके पर आयशर ट्रक क्र. RJ11 GC 4235 व 34 नग भैंसो को जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी गण का जुर्म जमानती होने से धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया बाद आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. 407/24 धारा 6,6क, 7,10,11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 के तहत एवं 11घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पिछोर श्री रत्नेश सिंह यादव प्र.आर. 863 संतोष यादव, आर. 907 अरूण मेवाफरोस, आर. 590 बचान सिंह आदि की भूमिका रही है।